Site icon उत्तर प्रदेश – सूचना का अधिकार अधिनियम

RTI आवेदन की प्रक्रिया -Application Process under RTI Act-2005

आवेदन करने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। आपको जो भी सूचना /जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. पहचान करें कि आपको किस विभाग से जानकारी चाहिए: सबसे पहले, यह पहचानें कि आपको किस विभाग से सूचना की आवश्यकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अपना आवेदन उसी विभाग के सूचना अधिकारी के पास भेजना होता है। यदि आप ने सूचना प्राप्त करने का आवेदन अन्य विभाग में भेज दिया तो उस विभाग का अधिकारी या तो आप का आवेदन वापस भेज देगा या उसे सम्बंधित विभाग को अग्रसारित कर देगा, इसमें समय का हास होगा। अतः आवेदन करने के पूर्व सूचना किस विभाग से मांगनी है इसकी विधिवत जानकारी प्राप्त कर लें। यदि आप विभाग की स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहें है तो जिलाधिकारी या प्रमुख सचिव के माध्यम से जानकारी हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  2. आवेदन पत्र की भाषा : आप अपने आवेदन को हिंदी,अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिख सकते हैं। आवेदन में, आपको उस सूचना का स्पष्ट विवरण देना होगा जो आप मांग रहे हैं। यदि आप द्वारा लिखी गयी भाषा स्पस्ट रूप में नहीं है तो सूचनाधिकारी आप के आवेदन को निरस्त कर सकता है।

आवेदन करने का माध्यम:

इस अधिनियम (RTI) के तहत आवेदन करने के दो माध्यम हैं ।

डाक द्वारा आवेदन

यदि आप सूचना हेतु आवदेन डाक से करना चाहते है तो आप निम्नलिखित बिन्दुओ के अनुसार सूचना का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

  1. आवेदन पत्र तैयार करें: आवेदन करने के लिए एक सादे कागज पर सम्बंधित विभाग के सूचनाधिकारी को सम्बोधित करते हुये लिखित में आवेदन तैयार करें। यहाँ आपको उस सूचना का स्पष्ट विवरण देना होगा जो आप मांग रहे हैं। इसके साथ आपको अपनी निजी जानकारी जैसे कि नाम, पता, और संपर्क हेतु फोन नंबर इत्यादि को शामिल करना  चाहिए।
  2. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: आवेदन के साथ एक नाममात्र का शुल्क (१० रुपया मात्र) देय होता है। यह शुल्क आप पोस्टल आर्डर ,बैंक ड्राफ्ट, या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। साथ ही यदि आप को लगता है कि आप की जानकारी उपलब्ध कराने में कई पन्ने  लगेंगे तो स्वेच्छा से अपने विवेक से उसका पूर्व में ही अतरिक्त भुगतान कर दें, जिससे सूचना समय पर उपलब्ध हो जाये। अन्यथा सूचनाधिकारी आप को पत्र के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान हेतु सूचित करेगा और भुगतान प्राप्त करने के उपरांत ही आप को सूचना उपलब्ध कराएगा।
  3. आवेदन भेजें: अपने आवेदन को संबंधित विभाग के सूचना अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजें, तथा डाक की रसीद को सुरक्षित रखें। इसका उपयोग सूचना न प्राप्त होने की दशा में प्रथम अपील(first appeal) के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  4. प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें: आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंधित विभाग को सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है । यदि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, तो यह समयावधि 48 घंटे तक सीमित हो सकती है। उपरोक्त समय समय सीमा के उपरांत यदि आप को सूचना नहीं प्राप्त होती है तो आप प्रथम अपील हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन

आज हम कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में है , सरकारें इ-गवर्नेंस (e-Governance) को बढ़वा दे रही है, जो जन साधारण को सरकार की विभिन्न योजनाओ का सीधा लाभ लेने एवं सीधा संवाद (शिकायत य सुधाव) करने हेतु अत्यंत लाभकारी कदम है। और इसी के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की गयी है। यदि आप केंद्र सरकार के किसी विभाग से सूचना का आवेदन  ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करें।

आरटीआई ऑनलाइन(RTI Online)-केंद्र सरकार (भारत)

इसी प्रकार विभिन्न राज्य सरकारों ने  RTI हेतु ऑनलाइन पोर्टल स्थापित कर रखे है।

आर टी आई ऑनलाइन  -उत्तर प्रदेश(UP RTI Online)
आर टी आई ऑनलाइन -दिल्ली 
आर टी आई ऑनलाइन-महाराष्ट्र
आर टी आई ऑनलाइन-कर्नाटक
आर टी आई ऑनलाइन-मेघालय 
आर टी आई ऑनलाइन-राजस्थान

भारत के विभिन्न राज्यों के ऑनलाइन पोर्टल की पूरी सूचि देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। 

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवदेन करना उनके लिए बड़ा ही आसान है जिनको कंप्यूटर अथवा मोबाइल चलाने का ज्ञान है और जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप के पास निम्नलिखित साधन आवश्यक हैं।

  1. कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन
  2. इंटरनेट सुविधा (ब्रॉड बैंड या मोबाइल डाटा)
  3. ईमेल आईडी एवं फोन नंबर (OTP/SMS हेतु)
  4. ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा (UPI/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड /इंटरनेट बैंकिंग)
  5. स्कैनर या कैमरा फोन  (आवदेन के साथ संलग्नक लगाने हेतु यदि आवश्यक हो)

उपरोक्त साधन सुनिश्चित करने के उपरांत केंद्रीय RTI पोर्टल या सम्बंधित राज्य के RTI पोर्टल को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर खोलना है और पोर्टल के निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन को प्रस्तुत करना है।यदि आप के पास ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक सुविधा नहीं है तो अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा स्थापित जन सेवा केंद्र की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप उपरोक्त आवेदन की प्रक्रिया किन्ही कारणों से अपनाने में असमर्थ हैं तो हमें यहाँ क्लिक करके सम्पर्क कर सकते है। हम आप के लिए आर टी आई (RTI) हेतु आवेदन, सम्बंधित विभाग के सूचनाधिकारी को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम प्रस्तुत कर सकते हैं ।

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