प्रथम अपील क्या है?
प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उस स्थिति में की जाती है जब मूल RTI आवेदन का उत्तर असंतोषजनक होता है या उत्तर ही नहीं मिलता है। यह अपील विभाग के उस अधिकारी के सामने की जाती है जो उस सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है जिसने मूल RTI आवेदन का उत्तर दिया था।
प्रथम अपील के लिए आवेदन कैसे करें
प्रथम अपील करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में वर्णित की गई है:
- अपीलीय अधिकारी की पहचान करें: सबसे पहले, उस विभाग के अपीलीय अधिकारी का पता लगाएं जहाँ से आपने मूल RTI आवेदन किया था। यह जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है या आप विभाग से संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं।
- अपील पत्र तैयार करें: अपील पत्र में, आपको विस्तार से लिखना होगा कि क्यों आप मूल उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, या आपको उत्तर क्यों नहीं मिला। अपने आवेदन की प्रति, मूल उत्तर (यदि प्राप्त हुआ हो), और कोई भी संबंधित दस्तावेज़ इस पत्र के साथ संलग्न करें।
- अपील पत्र भेजें: अपनी अपील को अपीलीय अधिकारी के पते पर डाक द्वारा भेजें। सुनिश्चित करें कि आप डाक की रसीद संभाल कर रखें, यह भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी हो सकती है।
- प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें: प्रथम अपील पर विचार करने के लिए आमतौर पर 30 दिनों का समय लगता है। यदि अपीलीय अधिकारी आपकी अपील को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको वांछित सूचना प्रदान की जाएगी।